एटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 11 वर्ष पुराने ट्रक लूट और हत्या के बहुचर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। स्पेशल डकैती कोर्ट ने मामले में दोषी पाए गए श्रीकृष्ण, रवि बघेल और बीटू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों दोषियों पर 65-65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह मामला पिछले 11 वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन था। लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है। परिजनों ने वर्षों तक अदालत की प्रक्रिया का सामना किया और आखिरकार अदालत ने दोषियों को उनके अपराध की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला ट्रक लूट के बाद हत्या से जुड़ा था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्षों पुराने मामले में दोषियों को सजा दिलाने में सफलता मिली।
इस फैसले को न्याय व्यवस्था और प्रभावी अभियोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
रिपोर्टर : कुनाल सिंह सोलंकी
स्थान : एटा
