एटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, अवागढ़ थाना क्षेत्र में हुए हत्या के मामले में आरोपी रोहित उर्फ गुड्डू को डीजे कोर्ट, एटा ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह मामला भारतीय न्याय संहिता लागू होने से पहले दर्ज भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 120बी के तहत विचाराधीन था। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए।
पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. इलामारन जी के निर्देशन में मामले की लगातार निगरानी की गई और मजबूत साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को यह सजा सुनाई गई।
रिपोर्टर: कुनाल सिंह सोलंकी
स्थान: एटा
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