Court Orders Dacoity Case Against Former SP and Three Policemen in Gwalior
Gwalior में पुलिस विभाग से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। अदालत ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती, लूट और आपराधिक साजिश के आरोपों में मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने पूर्व एसपी राजेश चंदेल, तत्कालीन थाटीपुर थाना प्रभारी सुरेंद्रनाथ सिंह यादव, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह और हवलदार संतोष वर्मा को 22 जून को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है।
दो साल से चल रही थी सुनवाई
यह मामला वर्ष 2023 में थाटीपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक लेनदेन विवाद से जुड़ा है। शिकायतकर्ता अनूप राणा ने अदालत में आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उनके परिवार से करीब 30 लाख रुपये की अवैध वसूली की।
शिकायत के अनुसार, अनूप राणा के भाई के खिलाफ थाटीपुर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने पैसे की मांग जारी रखी।
‘एनकाउंटर’ की धमकी देने का आरोप
अदालत में दिए गए बयान में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पहले 5 लाख रुपये लिए गए और बाद में और रकम की मांग की गई। पैसे नहीं देने पर फर्जी एनकाउंटर की धमकी तक दी गई।
शिकायत के मुताबिक, थाना प्रभारी के कहने पर हवलदार संतोष वर्मा ने अनूप राणा के घर से 9.30 लाख रुपये और एक महिला के घर से करीब 15 लाख रुपये लिए थे।
शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
अनूप राणा ने तत्कालीन एसपी राजेश चंदेल को लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन आरोप है कि कार्रवाई करने के बजाय मामला दोबारा थाटीपुर थाने भेज दिया गया। बाद में पुलिस ने अनूप राणा को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जेल से बाहर आने के बाद वर्ष 2024 में अनूप राणा ने अदालत का रुख किया, जिसके बाद यह मामला लगातार सुनवाई में रहा।
कोर्ट ने दर्ज किए गंभीर आरोप
अब अदालत ने चारों पुलिसकर्मियों के खिलाफ संगठित तरीके से लूट, लूट का प्रयास, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
इस फैसले के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है और मामले को लेकर कानूनी व प्रशासनिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।
