Crackdown on Drug Trafficking: Three Convicted, Get 10 Years Jail and ₹1 Lakh Fine Each
नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्थानीय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है।
जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष लटोरी चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तुलसी गांव स्थित एक नाले के पास नशीली दवाओं का अवैध कारोबार किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर कार्रवाई की और करीब 1000 बोतल नशीली कफ सिरप “ऑनरेक्स” के साथ एक नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जबकि नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गवाहों के बयान, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध पाए। इसके बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने आरोपी सूरज सिंह, आशीष सिंह उर्फ गोलू सिंह और विकास सिंह राणा को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की सजा और 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया।
यह फैसला नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रही मुहिम में एक सख्त संदेश माना जा रहा है कि ऐसे अपराधों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
