गुलावठी! कोतवाली क्षेत्र के गांव सैंठा में जमीन विवाद का एक मामला सामने आया है। इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी को सूचित किया है।
याचिकाकर्ता सुजात अली पुत्र हामिद अली ने गाटा संख्या 563/1, 563/2 और 563/4 स्थित ग्राम सैंठा, परगना अगौता, तहसील वरन, जिला बुलंदशहर से संबंधित भूमि पर विवाद को लेकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट याचिका (संख्या बी 2632/23 सुजात अली बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश व पांच अन्य) दायर की थी।
माननीय उच्च न्यायालय ने 09 जुलाई 2026 को इस याचिका पर एक आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत, सभी संबंधित पक्षों को विवादित भूमि पर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोका गया है।
सुजात अली ने 27 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी, बुलंदशहर को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। इसमें उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए अनुरोध किया है कि गाटा संख्या 563/1, 563/2 और 563/4 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 कोई परिवर्तन या विक्रय न करें और यथास्थिति बनाए रखी जाए।
याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादियों (रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 5) द्वारा तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए जा रहे हैं, ताकि याचिकाकर्ता के दावे को विफल किया जा सके और कई कानूनी कार्यवाही उत्पन्न की जा सकें। उच्च न्यायालय ने इन परिस्थितियों को देखते हुए ही यह आदेश दिया है।
