India Revises Registration Rules for Foreign Nationals Planning Extended Stay
केंद्र सरकार ने भारत में लंबे समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने इमिग्रेशन और विदेशी नियम, 2025 के तहत नई अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 180 दिनों से अधिक भारत में रुकने की योजना बनाने वाले विदेशी नागरिकों को अब निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले ही अपना पंजीकरण कराना होगा।
सोमवार को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, 180 दिन या उससे कम अवधि के वैध वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिक यदि अपने प्रवास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें 180 दिनों की अवधि पूरी होने से पहले किसी भी समय रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे पहले नियम यह था कि विदेशी नागरिक भारत में आगमन के 180 दिन पूरे होने के बाद अगले 14 दिनों के भीतर पंजीकरण करा सकते थे।
गृह मंत्रालय द्वारा किए गए इस संशोधन का उद्देश्य विदेशी नागरिकों के प्रवास संबंधी रिकॉर्ड को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाना है। नए नियम के तहत उन विदेशी नागरिकों पर भी यह प्रावधान लागू होगा जिन्हें 180 दिनों से अधिक अवधि का वीजा मिला है, लेकिन जिनके वीजा में प्रत्येक प्रवास को 180 दिनों तक सीमित रखने की शर्त है। यदि ऐसे लोग एक बार में या पूरे कैलेंडर वर्ष में निर्धारित अवधि से अधिक भारत में रहना चाहते हैं, तो उन्हें पहले से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद पंजीकरण की अनुमति अब केवल विशेष या आपातकालीन परिस्थितियों में ही दी जाएगी।
इसके अलावा, नए नियमों में विदेशी माता-पिता से जन्मे बच्चों से जुड़े मामलों में भी राहत प्रदान की गई है। पहले ऐसे मामलों में बच्चे के जन्म के 30 दिनों के भीतर माता-पिता को निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य था, ताकि वीजा और अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ लिया जा सके।
हालांकि, संशोधित नियमों के अनुसार यह प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है और परिवार बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है। सरकार के इस कदम को विदेशी नागरिकों के पंजीकरण तंत्र को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
