Bundelkhand ‘Epstein’ Case: Couple Sentenced to Death for Sexual Abuse of 34 Children
बांदा: उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बच्चों के यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाकर बेचने के सनसनीखेज मामले में बांदा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब पांच साल पुराने केस में अदालत ने जूनियर इंजीनियर रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रामभवन पर 6.45 लाख रुपये और दुर्गावती पर 5.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
डार्क वेब पर बेचे गए बच्चों के वीडियो
सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, आरोपी रामभवन ने बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर जिलों के 34 बच्चों का यौन शोषण कर उनके अश्लील वीडियो और फोटो तैयार किए। जांच में सामने आया कि 79 वीडियो बनाकर उन्हें डार्क वेब के जरिए ब्राजील, अमेरिका, चीन और अफगानिस्तान समेत करीब 47 देशों में बेचा गया। आरोप है कि इस अवैध कारोबार से उसने करोड़ों रुपये कमाए और उसकी पत्नी दुर्गावती भी इसमें सहयोग करती रही।
10 साल तक चलता रहा अपराध
जांच एजेंसियों के मुताबिक यह आपराधिक गतिविधि करीब एक दशक तक चलती रही, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसकी भनक तक नहीं लग सकी। मामला सामने आने के बाद इसकी तुलना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित एपस्टीन कांड से की गई।
इंटरपोल से मिला था सुराग
यह मामला तब उजागर हुआ जब इंटरपोल ने 17 अक्टूबर 2020 को सीबीआई को जानकारी साझा की। इंटरपोल द्वारा भेजी गई पेन ड्राइव में 34 बच्चों से जुड़े यौन शोषण के वीडियो और 679 आपत्तिजनक तस्वीरें शामिल थीं। इसके बाद सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
सीबीआई जांच और चार्जशीट
जांच के दौरान सीबीआई ने बुंदेलखंड सहित अन्य क्षेत्रों में आरोपी के नेटवर्क की पड़ताल की। शुरुआत में आशंका थी कि मामले में कुछ हाई-प्रोफाइल लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन जांच के बाद एजेंसी ने रामभवन और उसकी पत्नी के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की।
अदालत के इस फैसले को बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
